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पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा♦️

Mani

Wed , Jul 23 2025

Mani

♦️पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा♦️



            ▫️संवैधानिक दर्जा▫️ 


• जब किसी संस्था को संविधान में स्थायी दर्जा, अधिकार एवं दायित्व मिलते हैं, तो उसे संवैधानिक दर्जा कहा जाता है।



         ▫️महत्वपूर्ण तिथियाँ▫️


• लोकसभा में पारित - 22 दिसंबर 1992


• राज्यसभा में पारित - 23 दिसंबर 1992


• राष्ट्रपति की स्वीकृति - 20 अप्रैल 1993


• प्रभावी तिथि - 24 अप्रैल 1993 (संवैधानिक दर्जा प्रभावी)


• संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला l 


• प्रधानमंत्री (उस समय): *पी. वी. नरसिम्हा राव* 



          ▫️संविधान संशोधन▫️ 


 • 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992


• भाग-9 (अनु. 243-क से 243-ण) जोड़ा गया


• ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख


• उत्तर प्रदेश में इनमें से 16 विषय पंचायतों को हस्तांतरित l 



         ▫️नीति निदेशक तत्व▫️ 


• अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों की स्थापना हेतु राज्यों को निर्देश



   ▫️राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस▫️ 


• पहली बार 2010 में मनाया गया।

• हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।

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