Fri , Nov 07 2025
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है ताकि उनकी बेटियों का विवाह बिना किसी आर्थिक चिंता के संपन्न हो सके।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक परिवार समाज की रीढ़ हैं और उनकी बेटियों के विवाह में सहायता देना सरकार का “कन्यादान” निभाने जैसा मानवीय दायित्व है। सरकार की यह पहल न केवल सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार का प्रतीक भी है।
राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित “कन्या विवाह सहायता योजना” के अंतर्गत अब सामान्य विवाह के लिए ₹65,000, अंतरजातीय विवाह के लिए ₹75,000 और सामूहिक विवाह के लिए ₹85,000 प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आयोजन की व्यवस्थाओं हेतु ₹15,000 अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।
▪️1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक होंगे लाभान्वित
बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 18,94,797 आवेदनों पर ₹6,336.61 करोड़ की धनराशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित की जा चुकी है।श्रम विभाग और बोर्ड सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी श्रमिक परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन कार्यक्रमों में सुरक्षा, आवास, परिवहन और भोजन की समुचित व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जाएगी।भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने बताया कि वर्तमान में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हैं। उनका लक्ष्य है कि हर पात्र श्रमिक परिवार तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।
▪️पंजीकृत श्रमिक मात्र ₹20 का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और ₹20 का वार्षिक अंशदान देकर योजना के पात्र बन सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और निशुल्क है। श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या निकटतम जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
▪️जन्म सहायता योजना: पुत्र जन्म पर ₹20,000 और पुत्री जन्म पर ₹25,000 की सहायता राशि, साथ ही ₹2.50 लाख की सावधि जमा।
▪️शिक्षा सहायता योजना: कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक ₹2,000 से ₹1,00,000 तक की राशि और व्यावसायिक कोर्स की पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति।
▪️पेंशन सहायता योजना: पात्र श्रमिकों को प्रतिमाह ₹1,000 की पेंशन।
▪️दिव्यांगता/मृत्यु सहायता: श्रमिक के निधन या दिव्यांगता की स्थिति में आश्रितों को ₹2,00,000 से ₹5,00,000 तक की आर्थिक मदद।
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